रविवार 20 सितंबर 2026 - 06:36
शरई अहकाम | संपत्ति नष्ट होने की स्थिति में मुआवज़े की राशि कैसे तय होगी?

आयतुल्लाह शहीद सय्यद अली ख़ामेनेई ने “नुकसान की भरपाई वर्तमान कीमत के अनुसार या नुकसान के समय की कीमत के अनुसार” से संबंधित एक सवाल का जवाब दिया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आयतुल्लाह शहीद सय्यद अली ख़ामेनेई ने “नुकसान की भरपाई वर्तमान कीमत के अनुसार या नुकसान के समय की कीमत के अनुसार” से संबंधित एक सवाल का जवाब दिया है, जिसे पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

नुकसान की भरपाई वर्तमान कीमत के अनुसार या नुकसान के समय की कीमत के अनुसार

सवाल: अगर किसी व्यक्ति ने पिछले वर्षों में किसी की संपत्ति को नष्ट कर दिया हो, तो क्या वह आज की कीमत अदा करेगा या उस समय की कीमत अदा करना उसकी जिम्मेदारी है, जब संपत्ति नष्ट हुई थी?

जवाब: मापदंड उस दिन की कीमत है, जिस दिन संपत्ति नष्ट हुई थी। लेकिन पैसे की घटती हुई कीमत (महंगाई) से होने वाले नुकसान की भी भरपाई की जानी चाहिए और उसकी गणना की जानी चाहिए।

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